Updated: 22-08-2025 at 12:31 PM
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मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की समाजिक कल्याण योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना रही है। वर्ष 2025 में इस योजना में कुछ अहम संशोधन किए गए, जिनसे लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी सरल हो गई। अब 18 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों वाले परिवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ₹51,000 तक की सब्सिडी मिल सकती है।
इस सरकारी योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए लेख पढ़ें — योजना का अर्थ, विशेषताएँ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया तक।
और पढ़ें: LIC की वरिष्ठ पेंशन योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2025 |
शुरू की गई | राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा |
लक्षित वर्ग | राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
लाभ की राशि | ₹21,000 – ₹51,000 |
लागू राज्य | राजस्थान |
बेटी की न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
आय सीमा | सालाना ₹2.5 लाख तक |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन (SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से) |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
नया नियम 2025 | विवाह के 12 माह के भीतर आवेदन करने की अनुमति |
राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी में सब्सिडी प्रदान करने के लिए चलाई जाती है। सब्सिडी की राशि बेटी की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करती है — अशिक्षित बेटियों के लिए ₹21,000 और स्नातक (ग्रेजुएट) बेटियों के लिए ₹51,000 तक की सहायता दी जाती है। यह योजना परिवारों को विवाह से जुड़ी भारी आर्थिक बोझ से राहत देती है।
वर्ष 2025 से नए नियम लागू हुए हैं, जिनके अनुसार अब आवेदन बेटी की शादी के 1 वर्ष के भीतर किया जा सकता है।
पहले यह आवेदन शादी से 1 माह पहले और 6 माह बाद तक करना अनिवार्य था। इस बदलाव से योजना की पहुँच और बढ़ी है तथा उन परिवारों को भी सुविधा मिली है जो पहले प्रक्रिया से वंचित रह जाते थे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य निम्न-आय वर्ग की बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ को कम करना और उनका सम्मान बढ़ाना है, जिससे सामाजिक कल्याण और लैंगिक संतुलन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
अभिभावकों पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिक दबाव को कम करना।
उपेक्षित समाज को सशक्त बनाना और उनका आत्मसम्मान बढ़ाना।
आर्थिक सहायता ₹21,000 से लेकर ₹51,000 तक।
राशि का निर्धारण बेटी की शैक्षणिक योग्यता पर आधारित।
अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की बेटियों के लिए अतिरिक्त लाभ।
पैसा सीधे आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है।
राज्य सरकार अब तक ₹24 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत कर चुकी है।
राशि | पात्रता वर्ग | न्यूनतम शिक्षा |
---|---|---|
₹21,000 | सामान्य परिवार | 10वीं से कम |
₹31,000 | सामान्य परिवार | 10वीं उत्तीर्ण |
₹41,000 | सामान्य परिवार | स्नातक (Graduate) |
₹31,000 | ST वर्ग | 10वीं से कम |
₹41,000 | ST वर्ग | 10वीं उत्तीर्ण |
₹51,000 | ST वर्ग | स्नातक (Graduate) |
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान का लाभ लेने के लिए परिवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
राजस्थान का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (Domicile) हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख या उससे कम हो।
आवेदक निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता हो:
बीपीएल (BPL) परिवार
अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (ST)/अल्पसंख्यक समुदाय
अंत्योदय परिवार
विधवा महिला
दिव्यांग अभिभावक
खिलाड़ी
पालनहार योजना के लाभार्थी
आस्था कार्ड धारक
राजस्थान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए SSO (Single Sign-On) रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसे कुछ आसान चरणों में पूरा किया जा सकता है:
चरण 1: sso.rajasthan.gov.in पर जाएँ।
चरण 2: Citizen सेक्शन के अंतर्गत जन आधार (Jan Aadhaar) विकल्प चुनकर खाता बनाएँ।
चरण 3: अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें।
चरण 4: इसके बाद OTP वेरिफिकेशन करें।
चरण 5: अब यूज़रनेम और पासवर्ड सेट करें। इसके बाद दोबारा लॉगिन कर सकते हैं।
यहाँ एक सरल गाइड है, जो आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए SJMS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने में मदद करेगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और यदि आप इसे चरण-दर-चरण फॉलो करते हैं, तो यह काफी आसान और यूज़र-फ्रेंडली है।
चरण 1: “SJMS” वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: योजना के नाम को खोजें।
चरण 3: मुख्यमंत्री कन्यादान योजना फॉर्म चुनें।
चरण 4: सभी आवश्यक विवरण भरें।
चरण 5: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करें।
और पढ़ें: अटल बीमित योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास इनकी स्कैन कॉपियाँ तैयार होनी चाहिए:
जन्म प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण हेतु)
विवाह प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा महिलाओं के लिए)
10वीं, 12वीं या डिग्री प्रमाण पत्र
जन आधार या भामाशाह कार्ड
पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान की गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के लिए सार्थक आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि आपका परिवार निर्धारित मानदंडों में आता है, तो कृपया आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर कर आवेदन अवश्य करें। यह योजना जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों पर परिवारों को बड़ी राहत देती है।
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