Updated: 16-04-2025 at 12:34 PM
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उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) निर्माण श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन परिस्थितियाँ सुनिश्चित करता है। श्रमिक कार्ड के माध्यम से यह वित्तीय सहायता, शैक्षिक सहयोग और मातृत्व लाभ प्रदान करता है। ये कल्याणकारी योजनाएँ BOCW अधिनियम के तहत शुरू की गई हैं ताकि निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके।
यहाँ आपको UPBOCW से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, जिसमें इसकी विशेषताएँ, पंजीकरण प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और यूपी श्रमिक कार्ड के तहत उपलब्ध योजनाएँ शामिल हैं।
पहलू | विवरण |
---|---|
प्रशासनिक निकाय | उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) |
उद्देश्य | निर्माण श्रमिकों का कल्याण |
मुख्य लाभ | वित्तीय सहायता, शैक्षिक सहयोग, मातृत्व सहायता, और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच |
पात्रता | 18-60 वर्ष के वे निर्माण श्रमिक जिन्होंने पिछले 12 महीनों में 90 दिन कार्य किया हो |
पंजीकरण प्रक्रिया | UPBOCW पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
नवीनीकरण | UPBOCW पोर्टल के माध्यम से समय-समय पर आवश्यक |
यूपी श्रमिक कार्ड उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जारी किया जाता है। यह उनके निर्माण क्षेत्र में कार्यरत होने का प्रमाण होता है और सरकार द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है। इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिक कार्ड उनके और उनके परिवारों की भलाई सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी वित्तीय समस्याएँ कम होती हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है।
यूपी श्रमिक कार्ड धारकों को वित्तीय सहायता, पेंशन योजनाओं और कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों का लाभ मिलता है।
आसानी से ऑनलाइन उपलब्धता से लेकर महत्वपूर्ण प्रमाणपत्रों तक, यूपी श्रमिक कार्ड की कई प्रमुख विशेषताएँ हैं जो इसे इतना महत्वपूर्ण और लाभकारी बनाती हैं:
यूपी श्रमिक कार्ड के लिए पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड हैं, जिनमें आयु और अन्य आवश्यक दिशानिर्देश शामिल हैं:
श्रमिक यूपी श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके लिए वे उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्थानीय सरकारी कार्यालयों में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
चरण 1: निर्धारित UPBOCW वेबसाइट पर जाएँ।
चरण 2: "श्रमिक पंजीकरण" पर क्लिक करें।
चरण 3: आधार कार्ड नंबर, मंडल, जिला, और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें।
चरण 4: उपयोगकर्ता को अपना नाम, लिंग, जन्मतिथि और कार्य श्रेणी की जानकारी दर्ज करनी होगी।
चरण 5: आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।
चरण 6: सभी जानकारी सही भरने के बाद "रजिस्टर" पर क्लिक करें।
यूपी श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक
कर्मचारी प्रमाण पत्र
राशन कार्ड या वोटर आईडी
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
योजना के तहत लाभ जारी रखने के लिए श्रमिकों को अपने अद्यतन दस्तावेजों के साथ नवीनीकरण आवेदन संबंधित प्राधिकरण को जमा करना आवश्यक होता है।
नवीनीकरण प्रक्रिया – चरणवार विवरण:
चरण 1: UPBOCW पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: होमपेज पर "पंजीकरण नवीनीकरण" विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
चरण 4: यदि आवश्यक हो तो जानकारी अपडेट करें और फॉर्म जमा करें।
श्रमिक अपने श्रमिक प्रमाणपत्र को उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं।
चरण 1: UPBOCW पोर्टल पर जाएँ।
चरण 2: "श्रमिक प्रमाणपत्र" पर क्लिक करें।
चरण 3: अपना आवेदन संख्या दर्ज करें।
चरण 4: सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र डाउनलोड करें।
योजना का नाम | पात्रता | लाभ | आवश्यक दस्तावेज |
---|---|---|---|
मातृत्व, शिशु एवं बालिका सहायता योजना | पंजीकृत श्रमिक जिनकी सदस्यता कम से कम 1 वर्ष हो। लाभ केवल पहले दो बच्चों तक सीमित। संस्थागत प्रसव के लिए मातृत्व लाभ। बालिका योजना पहली और दूसरी बेटी (गोद ली गई बेटियों सहित) पर लागू। | महिलाओं को 3 महीने का न्यूनतम वेतन + ₹1,000 चिकित्सा बोनस। पुरुष श्रमिक: ₹6,000। बच्चों के लिए: पुत्र - ₹20,000, पुत्री - ₹25,000, दिव्यांग पुत्री के लिए ₹50,000 की एफडी। | नवीनीकृत पंजीकरण, अस्पताल प्रसव प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, कानूनी गोद लेने का प्रमाण (यदि लागू हो), परिवार रजिस्टर, बैंक पासबुक। |
संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना | कम से कम 1 वर्ष की सदस्यता। उम्र कक्षा के अनुसार भिन्न (जैसे, कक्षा 1-2: 6–8 वर्ष, यूजी/पीजी: 18–25 वर्ष, प्रोफेशनल कोर्स: 35 वर्ष तक)। आधार प्रमाणीकरण आवश्यक। | कक्षा 1-5: ₹2,000; कक्षा 6-10: ₹2,500; कक्षा 11-12: ₹3,000। उच्च शिक्षा: यूजी - ₹12,000, पीजी - ₹24,000, प्रोफेशनल - ₹60,000। IIT, NIT, IIM के लिए पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति। मेरिट इनाम: कक्षा 10/12 (70%) के लिए लड़कों को ₹5,000, लड़कियों को ₹8,000। | रिपोर्ट कार्ड, प्रवेश रसीद, मार्कशीट, प्रमाणित वाउचर। |
अटल आवासीय विद्यालय योजना | अनाथ बच्चे या पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे जिनकी सदस्यता 5 वर्ष हो। प्रति श्रमिक अधिकतम 2 बच्चे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन। | CBSE इंग्लिश-मीडियम शिक्षा, हॉस्टल, भोजन, खेल और चिकित्सा देखभाल। | 5 साल की सदस्यता का प्रमाण, प्रवेश परीक्षा दस्तावेज। |
कौशल विकास योजना | पंजीकृत श्रमिक या उनके परिवार के सदस्य। श्रमिक की उम्र: 18-35 वर्ष; पत्नी/अविवाहित बेटी के लिए कोई उम्र सीमा नहीं। पुत्र की अधिकतम उम्र: 21 वर्ष। | उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम वेतन के बराबर मुआवजा। | पंजीकरण प्रमाणपत्र, योगदान प्रमाण, प्रशिक्षण आवेदन पत्र। |
बालिका विवाह सहायता योजना | 365 दिनों की सदस्यता। अधिकतम 2 बच्चों के लिए लाभ। बेटी की उम्र 18+ और दूल्हे की उम्र 21+ होनी चाहिए। आधार प्रमाणीकरण आवश्यक। | सामान्य विवाह - ₹55,000, अंतरजातीय विवाह - ₹61,000, सामूहिक विवाह - ₹65,000, विवाह आयोजन खर्च - ₹7,000 प्रति जोड़ा। पुनर्विवाहित पंजीकृत महिला श्रमिकों के लिए समान लाभ (कानूनी दस्तावेज आवश्यक)। | जन्म प्रमाणपत्र, सत्यापित विवाह कार्ड, फोटोग्राफ, कार्य प्रमाण (90 दिन), इसी तरह के किसी अन्य लाभ की कोई घोषणा नहीं, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। |
शौचालय निर्माण सहायता योजना | पंजीकृत श्रमिक जिनके पास पहले से कोई शौचालय नहीं है और इस प्रकार की कोई अन्य सरकारी सहायता नहीं ली हो। | ₹12,000 दो किश्तों में: ₹6,000 अग्रिम + ₹6,000 निर्माण के बाद। | पंजीकरण प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कोई अन्य लाभ न लेने की घोषणा। |
आपदा राहत सहायता योजना | पंजीकृत श्रमिक, आधार और बैंक विवरण डेटाबेस में अपडेट हो। | श्रमिक के खाते में ₹1,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता सीधे ट्रांसफर। | कोई दस्तावेज़ आवश्यक नहीं (पेपरलेस योजना)। |
महात्मा गांधी पेंशन योजना | यूपी का स्थायी निवासी, 60+ वर्ष का पंजीकृत श्रमिक जिसकी सदस्यता 10 वर्ष हो। किसी अन्य पेंशन योजना (ESIC/EPFO को छोड़कर) का लाभ नहीं लिया हो। | ₹1,000 मासिक पेंशन। मृत्यु के बाद पत्नी को हस्तांतरणीय। हर 2 साल में ₹50 की वृद्धि, अधिकतम ₹1,250 तक। | योगदान प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण, अन्य पेंशन न लेने का शपथ पत्र, वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र। |
गंभीर बीमारी सहायता योजना | पंजीकृत श्रमिक, जो पीएम-जेएवाई या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं। इसमें श्रमिक, जीवनसाथी, अविवाहित बेटियाँ, और 21 साल तक के पुत्र शामिल। | पूर्ण चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति। कोई अधिकतम सीमा नहीं। अनुमानित खर्च के आधार पर अग्रिम भुगतान। | पंजीकरण प्रमाण, चिकित्सा रिकॉर्ड, डॉक्टर प्रमाणपत्र, बिल, आश्रित प्रमाण। |
मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना | पंजीकृत श्रमिक या उनके आश्रित (जीवनसाथी, बच्चे, माता-पिता)। प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बिजली गिरने, प्रसव आदि से मृत्यु या विकलांगता होने पर। | आकस्मिक मृत्यु: ₹25,000 अंतिम संस्कार + ₹5 लाख किस्तों में। प्राकृतिक मृत्यु: ₹25,000 अंतिम संस्कार + ₹2 लाख किस्तों में। स्थायी विकलांगता (100%): ₹4 लाख; 50–100%: ₹3 लाख; 25–50%: ₹2 लाख किस्तों में। | मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार, एफआईआर/पोस्टमार्टम रिपोर्ट (दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु के लिए), विकलांगता प्रमाणपत्र, आश्रित प्रमाण। |
पं. दीन दयाल उपाध्याय जागरूकता योजना | निर्माण श्रमिकों के लिए जागरूकता, श्रमिक पंजीकरण, नवीनीकरण प्रक्रियाओं पर केंद्रित। | SMS, होर्डिंग, पर्चे, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से जागरूकता अभियान। जागरूकता कार्यक्रमों के लिए 25% अग्रिम वित्तीय सहायता। | कार्यक्रम प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति आवश्यक। |
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। यह BOCW अधिनियम के तहत कार्य करता है, जिससे श्रमिकों को वित्तीय सहायता, बोनस और अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है, जिससे वे चिकित्सा आपात स्थिति, शिक्षा आवश्यकताओं या प्रसव जैसी महत्वपूर्ण स्थितियों में सहायता प्राप्त कर सकें।
यूपी श्रमिक कार्ड निर्माण श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य लाभों तक पहुँच मिलती है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया तेज़ और आसान है, जिससे श्रमिक बिना किसी परेशानी के सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
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