Updated: 19-04-2025 at 12:31 PM
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प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य व्यवसायों को सहायता प्रदान करना है। यह योजना उद्यमियों और व्यापार मालिकों को बिना किसी गारंटी (कोलैटरल) के ₹10 लाख तक का ऋण प्राप्त करने में मदद करती है। आइए इस सरकारी योजना के सिद्धांतों के बारे में और जानकारी प्राप्त करें।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्रों और छोटे व्यवसायों की क्षमताओं को बढ़ावा देना है।
PMMY योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक के ऋण की सुविधा दी जाती है। यह योजना मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है: शिशु, किशोर और तरुण। इन श्रेणियों के अंतर्गत नए और सीमांत व्यापार मालिकों को उनके कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की जरूरतों को पूरा करने और बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे मशीनरी प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है।
PMMY योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, उधारकर्ता को निम्नलिखित योग्यताएँ पूरी करनी होती हैं:
एक छोटा उद्यमी होना चाहिए जिसकी कोई नकारात्मक क्रेडिट हिस्ट्री न हो।
उस व्यवसाय से संबंधित आवश्यक ज्ञान या समझ होनी चाहिए, जिसके लिए वह PMMY योजना का लाभ लेना चाहता है।
कोई भी व्यक्ति, स्वामित्व फर्म (प्रोप्राइटरशिप), साझेदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म), प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अन्य कोई वैध कानूनी इकाई जो योजना की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पात्र मानी जाती है।
आवेदक का व्यवसाय गैर-कृषि (नॉन-फार्म) क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए।
जैसा कि पहले बताया गया, PMMY के अंतर्गत ऋण को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है, जो ऋण राशि के आधार पर वर्गीकृत हैं। ये हैं:
शिशु: शिशु श्रेणी में ₹50,000 तक का ऋण शामिल होता है। यह उन व्यवसायों के लिए उपयुक्त है जिन्हें शुरू करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती।
किशोर: किशोर श्रेणी में ₹50,000 से ₹5 लाख तक के ऋण शामिल होते हैं। ऐसे उद्यम जो विकास और संचालन के लिए थोड़ी अधिक पूंजी की मांग करते हैं, इस श्रेणी में आते हैं।
तरुण: तरुण श्रेणी में ₹5 लाख से ₹10 लाख तक के ऋण शामिल होते हैं। यह आमतौर पर उन उद्यमियों द्वारा लिया जाता है जो अपने व्यवसाय के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता चाहते हैं।
PMMY योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
बहुत ही कम ब्याज दर पर बिना गारंटी (कोलैटरल) के ऋण की सुविधा।
₹50,000 तक के ऋण पर प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाती, जिससे नए शुरू हुए व्यवसायों के खर्चों में कटौती होती है।
भुगतान के लिए लचीले विकल्प उपलब्ध हैं।
सीधा संवाद होता है, जिससे बिचौलियों और एजेंटों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना आसान है।
जो इच्छुक आवेदक हैं, वे UMANG ऐप के माध्यम से PMMY ऋण के लिए पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। यह ऐप Android और iOS दोनों मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है। इसके अलावा, MUDRA पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। MUDRA पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना की वेबसाइट पर जाएं और MUDRA पोर्टल को चुनें।
मुद्रा ऋण के लिए "Apply Now" विकल्प पर क्लिक करें।
अपनी श्रेणी चुनें - नया उद्यमी, मौजूदा उद्यमी, या स्व-नियोजित पेशेवर।
इसके बाद, अपना नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी भरें।
पहचान सत्यापित करने के बाद, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
आवेदन स्वीकृत होने पर, निर्धारित समय के भीतर स्वीकृत राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
प्रधान मंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उद्यमिता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिना गारंटी के ऋण प्रदान कर यह योजना उन छोटे व्यवसायों की पूंजी की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करती है जो अक्सर आर्थिक सहायता से वंचित रह जाते हैं।
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