Updated: 17-04-2025 at 12:31 PM
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मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जाती है, जिसका उद्देश्य खेतों और सामाजिक वानिकी (सोशल फॉरेस्ट्री) में पेड़ लगाने को बढ़ावा देना है। यह सरकारी नीति जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने, जंगलों की सुरक्षा करने और गैर-धान रोपण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यह योजना पात्र प्रतिभागियों को वृक्षारोपण और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के बारे में अधिक जानने के लिए लेख पढ़ें जिसमें योजना का अर्थ, उद्देश्य, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया शामिल है।
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना |
शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार |
उद्देश्य | वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और वनों की कटाई को कम करना |
लाभार्थी | किसान, वन अधिकार धारक, ग्राम पंचायतें |
प्रोत्साहन राशि | प्रति एकड़ ₹10,000 प्रतिवर्ष, 3 वर्षों के लिए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक विभाग | छत्तीसगढ़ वन विभाग |
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य किसानों और वन अधिकार धारकों के बीच सतत कृषि (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) को बढ़ावा देना है। यह योजना धान की खेती से वृक्षारोपण की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है।
यह कार्यक्रम वृक्षारोपण की लागत के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है और पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने में सहायक है। यह सरकारी योजना ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पक्ष में सामुदायिक और वन भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए भी लागू की गई है।
राज्य-स्तरीय मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना पर्यावरणीय सुधार और आर्थिक दृष्टिकोण से कई लाभ प्रदान करती है। इसके कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
किसानों को प्रोत्साहन: वे किसान जिन्होंने वर्ष 2020 में सरकार को धान बेचा था, उन्हें आगामी वर्षों में वृक्षारोपण के लिए प्रति एकड़ ₹10,000 प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 3 वर्षों तक सहायता दी जाएगी।
वन अधिकार धारकों को समर्थन: जो लोग धान की खेती छोड़कर वृक्षारोपण करते हैं, वे भी इस योजना के लाभ के पात्र होंगे।
ग्राम पंचायतों और समितियों के लिए मुआवजा: ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को सफलतापूर्वक एक वर्ष के वृक्षारोपण के बाद प्रति एकड़ ₹10,000 की राशि प्रदान की जाएगी।
पर्यावरणीय लाभ: यह गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, वनों को बचाने और प्राकृतिक लकड़ी संसाधनों पर मानवीय दबाव को घटाने में सहायक होती हैं।
आर्थिक विकास: वृक्षारोपण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और लकड़ी उत्पादन के कारण सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी वृद्धि होती है।
और पढ़ें: कृषक बंधु योजना 2025 लाभार्थी सूची
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए गए हैं कि सही लाभार्थियों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल सके:
किसान: जिन्होंने वर्ष 2020 में सरकार को धान बेचा हो।
वन अधिकार धारक: जिनके पास वन भूमि से संबंधित अधिकार हों और जो धान की जगह वृक्षारोपण करना चाहते हों।
ग्राम पंचायतें और समितियाँ: यदि सामुदायिक भूमि या राजस्व भूमि पर वृक्ष लगाए जाते हैं और ऐसी गतिविधियों के लिए निधि उपलब्ध है, तो उन्हें भी प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकती है।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। आवेदकों को सुचारु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:
चरण 1:
योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों और अन्य लाभार्थियों को पंजीकरण कराना आवश्यक है।
चरण 2: आवेदन फॉर्म एकत्र करें
आवेदकों को आवश्यक आवेदन फॉर्म छत्तीसगढ़ वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Chief Conservator of Forests) के कार्यालय से प्राप्त करने होंगे। फॉर्म की श्रेणियाँ इस प्रकार हैं:
चरण 3:
आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी और वृक्षारोपण संबंधित विवरण भरें, साथ ही आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
चरण 4:
पूरा भरा हुआ फॉर्म वन विभाग के कार्यालय में जमा करें।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
आधार कार्ड: आवेदक की पहचान प्रमाण हेतु
पता प्रमाण पत्र: निवास स्थान का प्रमाण
आय प्रमाण पत्र: पात्रता की पुष्टि हेतु आय का विवरण
बैंक पासबुक: लाभ की राशि जमा करने के लिए बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर: संपर्क और सत्यापन के लिए
पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया फोटो पहचान हेतु
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ में सतत विकास का एक किफायती और प्रभावशाली माध्यम है। यह न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देती है और हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) को सशक्त करती है।
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