Updated: 22-09-2025 at 6:41 AM
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राजस्थान सरकार ने हाल ही में दूरदृष्टि वाली डॉ. सावित्रीबाई फुले धनंजय गाडगे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को सशक्त बनाना है। यह उनके परिवारों और समुदायों से मिलने वाले सामाजिक विरोध के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
योजना का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर की पत्नी सावित्री अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। यह योजना भारत को आजादी मिलने के सात दशक बाद भी विभाजित करने वाली जाति बाधाओं को दूर करने के उनके आदर्शों को बढ़ावा देती है।
डॉ. सावित्रीबाई अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
राजस्थान सरकार ने हाल ही में दूरदृष्टि वाली डॉ. सावित्रीबाई फुले अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का लक्ष्य अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को सशक्त बनाना है। यह उनके परिवारों और समुदायों से मिलने वाले सामाजिक विरोध के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
योजना का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर की पत्नी सावित्री अंबेडकर के नाम पर रखा गया है। यह योजना भारत को आजादी मिलने के सात दशक बाद भी विभाजित करने वाली जाति बाधाओं को दूर करने के उनके आदर्शों को बढ़ावा देती है।
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डॉ. सावित्रीबाई फुले अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता मापदंड क्या हैं?
इस अंतरजातीय विवाह योजना के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं:
विवाह को अंतरजातीय विवाह योजना के लिए योग्य माने जाने के लिए, जीवनसाथी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए। विवाह कानून के अनुसार वैध होना चाहिए। दूसरे, इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विधिवत रूप से पंजीकृत होना चाहिए। यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा अन्य के तहत पंजीकृत है, तो दंपत्ति को परिशिष्ट - 1 के प्रारूप के अनुसार एक अलग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह दिखाने वाला एक हलफनामा कि दंपति का कानूनी रूप से विवाह हो चुका है, जमा करना होगा। प्रस्ताव शादी के एक साल के भीतर जमा करना होगा। दूसरे या बाद के विवाह पर कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। यदि दंपत्ति को पहले से ही केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/राज्य सरकार से कोई प्रोत्साहन मिल चुका है, तो स्वीकृत राशि को जारी की जाने वाली कुल प्रोत्साहन राशि से समायोजित किया जाएगा।
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना के लिए प्रोत्साहन की सीमा क्या है?
अंतर्जातीय विवाह की सीमा इस प्रकार है:
दंपत्ति को उनके संयुक्त बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से 1.50 लाख रुपये की राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा, शेष राशि को फाउंडेशन की एफडी में 3 साल के लिए रखा जाएगा। जोड़ों को यह शेष राशि 3 साल बाद प्राप्त ब्याज के साथ प्राप्त होगी।
डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन विवाह योजना के लिए प्रोत्साहन राशि का दायरा इस प्रकार है:
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सविता बेन अंबेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य
योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
सामाजिक आदेशों के खिलाफ साहस दिखाने वाले जोड़ों को आर्थिक रूप से समर्थन देकर, यह योजना भारत के एकीकरण को गति देने का लक्ष्य रखती है।
अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
योजना के तहत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
यह नीति जाति बाधाओं को मिटाने की दिशा में प्रयास करके डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण का लाभ उठाती है। इसके अलावा, यह वैवाहिक गठबंधन के माध्यम से विविध सामाजिक समूहों के मिश्रण को भी बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य हाशिए के समुदायों की भागीदारी को आकर्षित करके समानता सुनिश्चित करना है।
डॉ. सविता बेन अंबेडकर की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में अंतर्धार्मिक विवाहों को प्रोत्साहित करने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं:
यह योजना भारतीय समाज के पुनर्गठन के डॉ. अंबेडकर के दृष्टिकोण को गति देने का लक्ष्य रखती है। सामाजिक स्वीकृति और कानूनी स्वीकृति प्रदान करके।
आगे की राह क्या है?
डॉ. सविता बेन अंबेडकर की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का स्पष्ट लक्ष्य जाति भेदभाव को मिटाना और लोगों को उनकी जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करना है। हालांकि, यह रास्ता उतना आसान नहीं है जितना कागजों में दिखाई देता है। इसलिए, जिला प्रशासन और समाज को ऐसे विवाहों को यथासंभव बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए।
पंजीकरण करने के लिए, साइट पर जाएं या 1412226638 पर संपर्क करें। आप raj.sje@rajasthan.gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, जागरूक भारत की आधिकारिक वेबसाइट देखें। आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या अपनी राय यहां रख सकते हैं।
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