Updated: 28-01-2025 at 6:30 AM
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) भारत सरकार की पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इसका लक्ष्य देश भर में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना है।
इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2018-19 में शुरू किया गया था।
शुरुआत में, योजना की अवधि 2021-22 तक थी।
हालांकि, 2022 में इसे 2026 तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है।
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केंद्र सरकार के सहयोग से ई-पंचायत परियोजना को लागू करना।
पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता का विकास करना।
देश भर के 2.78 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाएं।
इन संस्थाओं के 60 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी।
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क्षमता निर्माण पर ध्यान: निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को पदभार ग्रहण करने के छह माह के भीतर बुनियादी प्रशिक्षण और दो वर्ष के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करना।
विषयगत दृष्टिकोण: शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विकास के विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण: ग्राम स्तर पर लागू करने योग्य कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना।
सरकार का समग्र दृष्टिकोण: केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य विभागों और पंचायतों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाएं पात्र हैं।
इसमें उन क्षेत्रों की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाएं भी शामिल हैं जहां पंचायतें नहीं हैं।
आरजीएसए से धन प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे -
नियमित रूप से पंचायत या स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनाव का आयोजन।
पंचायतों में कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना।
हर पांच साल में वित्त आयोग (SFC) की नियुक्ति और राज्य विधानमंडल को उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करना।
सभी जिलों में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) का गठन और उन्हें कार्यात्मक बनाने के लिए दिशानिर्देश/नियम जारी करना।
ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoPR) को पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए विस्तृत वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करना और प्रस्तुत करना
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है:
समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमता बढ़ाना: इसका लक्ष्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ तालमेल बिठाना है।
पंचायतों को स्वयं के आय स्रोत विकसित करने में सक्षम बनाना: यह योजना पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है।
संविधान और पंचायतों (एटेंशन ऑफ पावर एंड स्टेट्स एक्ट) अधिनियम, 1996 (PESA Act) के अनुसार शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना: इसका उद्देश्य पंचायतों को अधिक शक्तियां देना है ताकि वे गांवों के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकें।
ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना: ग्राम सभा ग्रामीणों की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। यह योजना ग्राम सभाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना चाहती है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
क्षमता निर्माण संस्थानों का नेटवर्क बनाना: यह योजना पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाने के लिए संस्थानों का एक मजबूत नेटवर्क बनाने पर ध्यान देती है।
ई-गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना: इसका उद्देश्य पंचायतों में प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण में सुधार लाना है।
पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें पुरस्कृत करना: यह योजना अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करती है।
पंचायतों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सुधार करना: यह योजना पंचायत प्रतिनिधियों को उनके पदभार ग्रहण करने के छह माह के भीतर बुनियादी प्रशिक्षण और दो वर्ष के भीतर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है।
ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे, आईटी के उपयोग, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और संपत्तियों के उपयोग में सुधार करना: यह योजना ग्राम पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और उनकी कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने पर ध्यान देती है।
महिला सशक्तीकरण: यह योजना पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के बीच साझेदारी को बढ़ावा देती है और महिला कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है।
सार: राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का लक्ष्य ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना, पंचायतों को सशक्त बनाना और ग्रामीण भारत में सुशासन सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम से कहीं अधिक है। यह ग्रामीण सशक्तीकरण, समान विकास और जमीनी स्तर के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपके कोई प्रश्न या शिकायतें हैं, तो पाठक elearning.nird@gov.in पर ईमेल भेज सकते हैं। जागरूक भारत की आधिकारिक वेबसाइट देखें। आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या अपनी राय यहां रख सकते हैं।
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