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झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना: एक संपूर्ण मार्गदर्शिका

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Alankar Mishra

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Updated: 28-01-2025 at 7:32 AM

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झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना: एक संपूर्ण मार्गदर्शिका

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, जो झारखंड निर्माण श्रमिक मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना के नाम से भी जानी जाती है, श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार द्वारा कार्यान्वित एक पूर्णतः राज्य वित्त पोषित बीमा योजना है। यह सरकारी योजना सभी पंजीकृत निर्माण कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है - दुर्घटना से मृत्यु, चिकित्सकीय विकलांगता, और प्राकृतिक मृत्यु।

आइए इस सरकारी योजना के बारे में विस्तार से जानें, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर लाभ और पात्रता मानदंडों तक।

संक्षिप्त विवरण

योजना का नामझारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना
लागू करने वाला विभागश्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग, झारखंड सरकार
लाभार्थीझारखंड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
बीमा कवर₹1,00,000 - ₹5,00,000
माध्यमआवेदन का माध्यम सड़क दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
पात्रता18-60 वर्ष की आयु के झारखंड निवासी, जो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना क्या है?

झारखंड निर्माण श्रमिक मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना झारखंड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए बनाई गई है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा कार्यक्रम एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो दुर्घटना या प्राकृतिक कारणों से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को कवर करती है। यह ऐसी हानि/विकलांगता का सामना करने वाले श्रमिक परिवारों को राहत प्रदान करती है।

उद्देश्य

यह सरकारी योजना इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि यह निर्माण श्रमिकों के परिवारों की सहायता उनके सबसे कमजोर क्षणों में करती है। झारखंड निर्माण श्रमिक मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना के उद्देश्य हैं:

  • आर्थिक सुरक्षा: दुर्घटना/प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में संबंधित निर्माण श्रमिक परिवारों को मौद्रिक संरक्षण दिया जाता है।

  • विकलांगता सहायता: दुर्घटनाओं के कारण आंशिक या पूर्ण विकलांगता के मामलों में परिवार को वित्तीय बोझ से निपटने में सहायता।

  • बेहतर सामाजिक सुरक्षा: झारखंड निर्माण कर्मकार योजना झारखंड के निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

विशेषताएं

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिकों को कठिन समय में सुरक्षा मिले। आइए इस महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं पर एक नज़र डालें।

  • दुर्घटना बीमा योजना: यह दुर्घटना से मृत्यु और आंशिक या पूर्ण विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवरेज प्रदान करती है।

  • पात्रता: यह झारखंड के उन निवासियों के लिए उपलब्ध है जो निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।

  • ऑनलाइन आवेदन: ये आधिकारिक पोर्टल से सड़क दुर्घटना सहायता योजना ऑनलाइन पंजीकरण पर ऑनलाइन किए जाते हैं।

सरकारी योजना के लाभ

सड़क दुर्घटना सहायता योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कई लाभ प्रदान करती है। ये लाभ संकट के समय में वित्तीय स्थिरता और राहत सुनिश्चित करते हैं। आइए सरकारी योजना द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख लाभों को जानें:

1. आर्थिक सहायता: यह दुर्घटनाओं या मृत्यु के मामलों में समय पर और आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

2. बीमा सुरक्षा: यह दुर्घटना से मृत्यु से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक को कवर करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि श्रमिकों के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

3. सरल प्रक्रिया: यह बहुत कुशलता से की जा सकती है, क्योंकि आवेदन सड़क दुर्घटना सहायता योजना पोर्टल के माध्यम से किए और ट्रैक किए जाते हैं।

घटना का प्रकारबीमा राशि
दुर्घटना से मृत्यु₹5,00,000
पूर्ण विकलांगता₹3,00,000
आंशिक विकलांगता₹2,00,000
प्राकृतिक मृत्यु₹1,00,000

पात्रता मानदंड

इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको निर्माण कर्मकार मृत्यु योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। पात्रता आवश्यकताओं की सूची निम्नलिखित है:

  • झारखंड के निवासी: आवेदक को निवास प्रमाण के साथ झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।

  • मान्यता प्राप्त योजनाओं के तहत पंजीकरण: व्यक्ति को किसान दुर्घटना बीमा योजना या किसी अन्य सरकार-मान्यता प्राप्त बीमा योजना के तहत पंजीकृत होना चाहिए जो दुर्घटनाओं के मामले में श्रमिकों को कवरेज प्रदान करती है।

  • आयु आवश्यकता: आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल इस आयु वर्ग के लोग ही योजना का लाभ उठा सकें।

  • कार्य अनुभव: व्यक्ति के पास निर्माण क्षेत्र में कम से कम 90 दिनों का प्रलेखित कार्य अनुभव होना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे लाभों के लिए योग्य होने के लिए उद्योग में सक्रिय और संलग्न हैं।

आवेदन प्रक्रिया

सड़क दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन की जा सकती है। यहाँ एक सरल चरण-दर-चरण गाइड है:

चरण 1. पंजीकरण: अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी और सत्यापन के लिए ओटीपी के साथ https://shramadhan.jharkhand.gov.in पर लॉग इन करें।

चरण 2. आवेदन: योजना लाभ फॉर्म जमा करने के लिए अकाउंट में लॉगिन करें जिसके तहत आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपलोड करनी होगी और उसके बाद योजना चुननी होगी। सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज भी इस फॉर्म के साथ संलग्न हैं।

**चरण 3. जमा करना:**फॉर्म अपलोड करने से एक आवेदन आईडी तैयार होगी, जिसके खिलाफ आगे के आवेदनों की स्थिति को भी ट्रैक किया जा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

यहाँ, हम सड़क दुर्घटना सहायता योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। ये दस्तावेज आवेदक की पहचान, पात्रता और अन्य आवश्यक विवरणों को सत्यापित करने में मदद करते हैं।

  • आधार कार्ड

  • निवास प्रमाण पत्र/आवासीय प्रमाण

  • मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र (मृत्यु या विकलांगता के मामले में)

  • आयु प्रमाण

  • ईश्रम कार्ड

  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

  • निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण प्रमाण

  • बैंक खाता विवरण

  • आय प्रमाण पत्र

आवेदन की स्थिति की जांच

सड़क दुर्घटना सहायता योजना के लिए अपना आवेदन जमा करने के बाद, इसकी प्रगति को ट्रैक करना महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है कि आप प्रत्येक चरण पर अपने आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकते हैं:

चरण 1. स्वीकृति प्रक्रिया: इसमें तीन सत्यापन चरण हैं: क्लर्क > श्रम अधीक्षक > डीएलसी।

चरण 2. स्थिति की जांच: वेबसाइट पर BOC योजना लाभ > आवेदन स्थिति पर क्लिक करें और अपना आवेदन आईडी भरें। फिर "खोज" पर क्लिक करें।

चरण 3. अंतिम स्वीकृति: स्वीकृति के बाद, स्थिति "स्वीकृत" में बदल जाती है। इस पुष्टि को प्रिंट करें और श्रम कार्यालय में जमा करें।

निष्कर्ष

झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना झारखंड के निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक और कदम है। इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, काम के दौरान मृत्यु या चोट के मामले में श्रमिकों और उनके परिवारों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है। चूंकि कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रायोजित है, यह कार्यबल के कल्याण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरकारी योजनाओं और अन्य जानकारी के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए जागरूक भारत के साथ अपडेट रहें, और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो हमारे समुदाय पेज के माध्यम से हमसे संपर्क करें।

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