Updated: 03-09-2025 at 3:37 PM
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बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने की पहल बिहार सरकार ने अक्टूबर 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना (MNSSBY)के माध्यम से शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र उम्मीदवार दो वर्षों तक प्रतिमाह 1000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को बेहतर रोजगार अवसरों के लिए भाषा एवं कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
यह पहल युवाओं को आर्थिक सहयोग के साथ-साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर बेरोजगारी को कम करने पर केंद्रित है। बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% है, जो राष्ट्रीय औसत 3.2% से अधिक है। इस योजना का संचालन बिहार के योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करके आवेदन कर सकते हैं।
इस लेख में आपको निश्चय स्वयम् सहायता योजना की विस्तृत जानकारी मिलेगी — इसकी पात्रता, विशेषताएँ, उद्देश्य और बहुत कुछ।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) बिहार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को सशक्त बनाना है। नीचे दी गई तालिका में इसकी मुख्य विशेषताएँ, लाभ और आवेदन प्रक्रिया का विवरण दिया गया है:
विशेषता | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) |
शुरू होने की तिथि | 2 अक्टूबर, 2016 |
उद्देश्य | बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता एवं कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना |
लाभ राशि | ₹1,000 प्रति माह, 2 वर्षों तक |
पात्रता | 20–25 वर्ष आयु के बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ |
भुगतान का तरीका | डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) |
कौशल प्रशिक्षण | बेसिक कंप्यूटर साक्षरता एवं भाषा प्रशिक्षण |
नोडल विभाग | शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, बिहार |
आवेदन का तरीका | आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
ग्राहक सेवा | हेल्पलाइन नंबर: 18003456444 |
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को 24 महीनों तक प्रतिमाह ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। साथ ही, उन्हें कंप्यूटर एवं भाषा से संबंधित प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे आवश्यक कौशल अर्जित कर सकें।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
बिहार में बेरोजगारी दर को कम करना, अल्पकालिक वित्तीय सहायता देकर।
बेरोजगार युवाओं को बुनियादी भाषा एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना।
कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाना।
उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे बेरोजगार युवाओं को आर्थिक कठिनाइयों से बचाना।
युवाओं में पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
यह सरकारी योजना बिहार राज्य के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास का अवसर प्रदान करती है। दी गई सहायता एक अनुदान की तरह है, जिसे लाभार्थी को वापस नहीं करना पड़ता।
सरकार द्वारा अधिकतम 2 वर्षों तक प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक सहायता।
बुनियादी भाषा कौशल और प्रारंभिक स्तर के कंप्यूटर प्रशिक्षण का अनिवार्य प्रावधान।
लाभार्थी के सक्रिय बचत खाते में सीधे धनराशि जमा की जाती है।
जैसे ही आवेदक को नौकरी मिलती है, भत्ता बंद कर दिया जाता है।
पंजीकरण और आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक उपयोगी कार्यक्रम साबित हुई है, जो उन्हें आर्थिक और कौशल दोनों रूपों में सहयोग प्रदान करती है। इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
आर्थिक सहायता: बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय मदद दी जाती है।
स्व-विकास: भाषा एवं कंप्यूटर पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे रोजगार पाने की संभावना बढ़ती है।
सरल नामांकन: आवेदन सीधे पोर्टल पर किया जाता है।
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर: धनराशि सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
कोई पुनर्भुगतान नहीं: यह एक अनुदान है, ऋण की तरह इसे लौटाना नहीं पड़ता।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना के लिए कुछ विशेष शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें लाभार्थी को पूरा करना आवश्यक है ताकि योजना का दुरुपयोग न हो। मुख्य आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:
उम्मीदवार बिहार का निवासी होना चाहिए।
आयु सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक ने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की हो और कॉलेज में अध्ययनरत न हो।
आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
किसी अन्य प्रकार की सरकारी सहायता, छात्रवृत्ति या ऋण का लाभार्थी न हो।
श्रम विभाग के अंतर्गत भाषा और कंप्यूटर का प्रशिक्षण पूरा करना अनिवार्य है।
आवेदक व्यवसायी, संविदा कर्मचारी या सरकारी नौकरीधारी न हो।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल और पूरी तरह ऑनलाइन है, ताकि बेरोजगार युवा आसानी से इसका लाभ ले सकें। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
MNSSBY के आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ।
"Register Now" पर क्लिक करें।
अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें।
SMS एवं ईमेल पर प्राप्त OTP से विवरण सत्यापित करें।
SMS द्वारा प्राप्त लॉगिन विवरण का उपयोग कर पोर्टल में लॉगिन करें।
"मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना" का चयन करें।
व्यक्तिगत, शैक्षणिक और बैंक संबंधी जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें (आधार कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की अंकपत्रिका, बैंक पासबुक आदि)।
आवेदन की समीक्षा करें और सबमिट करें।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य हैं:
12वीं कक्षा का प्रमाणपत्र
10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र
निवास प्रमाण (आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी)
हाल ही का बैंक पासबुक की कॉपी
हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
बेरोजगारी का स्व-घोषणा पत्र
जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र का संपर्क विवरण
हेल्पलाइन नंबर: 18003456444
वेबसाइट: MNSSBY पोर्टल
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयम् सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) बिहार सरकार की युवाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मासिक भत्ता और प्रशिक्षण अवसर प्रदान कर यह योजना न केवल बेरोजगारी का दबाव कम करती है, बल्कि युवाओं को स्थायी आजीविका के लिए आवश्यक कौशल भी उपलब्ध कराती है, जिससे वे राज्य के विकास में योगदान दे सकें।
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